Monday, 1 February 2016

10 कर्मचारियों वाले संस्थान भी आ सकते हैं EPF के दायरे में

10 कर्मचारियों वाले संस्थान भी आ सकते हैं EPF के दायरे में
नई दिल्ली : श्रम मंत्रालय जल्द ही ईपीएफ के नियमों में बदलाव कर सकता है, नियमों में होने वाले संभावित बदलाव से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। संभावित प्रावधान के मुताबिक 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली संस्था भी अब ईपीएफ के दायरे में आएगी, अब तक यह सीमा 20 कर्मचारियों की थी।

श्रम मंत्रालय जारी कर सकता है अधिसूचना

कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा देने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय कम से कम 10 कर्मचारियों वाली इकाइयों को ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए एक अधिसूचना जारी कर सकता है। अभी ईपीएफओ और विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान करना जरूरी है। 

मई तक बदलाव की संभावना

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय एक कार्यकारी आदेश के जरिये (ईपीएफ के लिए) न्यूनतम कर्मचारी सीमा घटाना चाहता है। इसे ईपीएफ और एमपी कानून में प्रस्तावित संशोधनों में भी शामिल किया गया है। परामर्श के लिए दो महीने का नोटिस देने के बाद एक नोटिफिकेशन के जरिये न्यूनतम सीमा में बदलाव का एक प्रावधान किया गया है। परामर्श के लिए नोटिस जारी करने के बाद अप्रैल या मई तक यह बदलाव किया जा सकता है।

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